द फॉलोअप, रांची
रांची शहर में नियम विरुद्ध लगाए गए होर्डिंग्स, विज्ञापन बोर्ड, यूनिपोल और मोनोपोल के खिलाफ रांची नगर निगम अब निर्णायक कार्रवाई करने जा रहा है। नगर निगम ने कहा है कि सार्वजनिक सूचना के बाद चिह्नित किए गए 350 अवैध विज्ञापन से जुड़ी संरचनाएं 10 सितंबर की रात 12 बजे से हटाया जाएगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि संबंधित विज्ञापन एजेंसियों और विज्ञापनदाताओं को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब कार्रवाई शुरू होने के बाद उन्हें स्वयं संरचनाएं हटाने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर नियमों के अनुसार संरचनाओं को हटाने के साथ जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है।

नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई शहर में विज्ञापन गतिविधियों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार व्यवस्थित करने के उद्देश्य से की जा रही है। सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट लाइट और बिजली के खंभों समेत सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन ढांचे नागरिकों के आवागमन और सार्वजनिक सुरक्षा में बाधा बनते हैं। निगम के अनुसार, कार्रवाई के पीछे नागरिकों के ‘Right to Walk यानी पैदल चलने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन भी बताया गया है। नगर निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसियों और विज्ञापनदाताओं से अपील की है कि कार्रवाई शुरू होने से पहले वे अपने स्तर से नियमों के विरुद्ध लगी विज्ञापन संरचनाओं को हटा लें।
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