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हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को सेवा से हटाने का आदेश रद्द किया

हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को सेवा से हटाने का आदेश रद्द किया


द फॉलोअप डेस्क, रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने  पारा शिक्षकों को एक बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) द्वारा पारा शिक्षकों को सेवा से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थियों को अप्रैल 2025 से बकाया मानदेय का भुगतान करने का भी स्पष्ट निर्देश दिया है। मालूम हो कि इंटर प्रयाग महिला विद्यापीठ (इलाहाबाद), हिंदी महिला विद्यापीठ (इलाहाबाद) और हिंदी विद्यापीठ (देवघर) जैसे संस्थानों से पास हुए पारा शिक्षकों को वहां के डीएसई ने सेवा से हटा दिया था। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना ने नवंबर 2025 को एक पत्र जारी कर इन गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के मैट्रिक व इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट को अमान्य बताया था। साथ ही इन संस्थानों के प्रमाण पत्र पर सेवा में आए पारा शिक्षकोकं का वेतन रोकने का आदेश दिया था। शिक्षा परियोजना के इस आदेश के बाद पूर्वी सिंहभूम के DSE ने पारा शिक्षकों को सेवा से हटा दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ मेरी मुर्मू एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

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