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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, किसी भी हाल में बालू का न अवैध खनन हो न उठाव

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द फॉलोअप डेस्क
राज्य में बालू के अवैध खनन और उठाव की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया। कहा, सरकार यह सुनिश्चित करे कि राज्य में कहीं भी बालू का अवैध खनन या उठाव नहीं हो। अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आदेश का पालन नहीं होने पर इसे आपराधिक अवमानना का मामला माना जाएगा। 
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इस मामले में सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगी। बताते चलें कि इस संबंध में फेडरेशन ऑफ झारखंड सैंड ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से याचिका दाखिल की गई है।

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