द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने श्रम, नियोजन एवं रोजगार विभाग के सचिव को सशरीर हाजिर होने के निर्देश दिया है। सचिव को 6 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने कहा। बताते चलें कि VTP (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर) इस्मत अंसारी के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया। दरअसल इस्मत अंसारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि कि ACB जांच के बाद भी उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। मालूम हो कि कौशल विकास केंद्र में कई VTP की नियुक्ति हुई थी। जिसमें 38 वीटीपी पर ACB जांच हुई। इस मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद भी इनके वेतन का भुगतान विभाग नहीं किया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में हुई, जिसमें सचिव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

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