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बालू घाटों के लीज निष्पादन का अधिकार अब उपायुक्तों को मिला

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द फॉलोअप, रांची
खान एवं भू-तत्व विभाग ने राज्य में बालू घाटों की लीज आवंटन के संबंध में नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत बालू घाटों के लीज निष्पादन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त को कंपीटेंट अथॉरिटी घोषित किया गया है। विभागीय सचिव अरवा राजकमल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में जिलों के उपायुक्तों को बालू घाटों के माइनिंग लीज निष्पादित करने और प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। इससे जिला खनन पदाधिकारियों के अधिकारों में भारी कटौती हो गयी है। विधानसभा में भी यह सवाल उठा था।


विभागीय आदेश में झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स, 2025 में वर्ष 2026 में किए गए संशोधन के तहत नियम 6(VII)(a) के प्रावधानों के अनुसार बालू खनन लीज का आवंटन प्रेफर्ड बिडर अथवा लेटर ऑफ इंटेंट धारक के पक्ष में निर्धारित परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के बाद किया जाना है। इसके बाद लीज डीड का निष्पादन किया जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि झारखंड सैंड माइनिंग (संशोधन) नियमावली, 2026 के अनुसूची-2 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लीज डीड का निष्पादन तभी होगा, जब संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा सभी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जाएंगी।

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