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झारखंड में बालू के खनन पर लगी रोक हटा ली गई, 8 महीने तक होगा उठाव; क्या हैं नियम!

झारखंड में बालू के खनन पर लगी रोक हटा ली गई, 8 महीने तक होगा उठाव; क्या हैं नियम!

द फॉलोअप डेस्क, रांची:

झारखंड में बालू खनन पर लगी रोक हटा ली गई है। लगभग 4 महीने बाद वैध घाटों से बालू उठाव की अनुमति मिल गई है। खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा चिन्हित 444 बालू घाटों में से 14 घाट वैसे हैं, जिनकी लीज हो चुकी है। अगले 8 महीने इन्हीं घाटों से बालू का उठाव हो सकेगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का आकलन है कि झारखंड में 4 महीने बारिश होती है। खनन विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इन 4 महीनों में नदी में बालू जमा होती है। इस दौरान कुछ कीटाणु भी तेजी से पनपते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन कीटाणुओं द्वारा नदी की तलहटी को कुरेदने से बालू के कण बढ़ते हैं।

पलामू और गढ़वा में बालू उठाव की स्थिति
गौरतलब है कि अभी पलामू और गढ़वा में अधिकांश बालू घाटों की नीलामी नहीं हो सकी है। कई जिले वैसे भी हैं, जहां एक भी बालू घाट चालू नहीं हुआ है। 

लीज मिलने पर ही बालू का होगा उठाव
गौरतलब है कि पर्यावरणीय स्वीकृति, ग्रामसभा की अनुमति, घाट संचालन की अनुमति का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही खनन कार्यालय द्वारा लीज दी जायेगी। लीज मिलने पर ही बालू का उठाव संभव है। इस बीच खान एवं  भूतत्व विभाग का ऐसा मानना है कि नए साल में पलामू को छोड़कर बाकी जिलों में बालू का उठाव आरंभ हो जायेगा। 

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