ईडी कोर्ट में 25 मार्च शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंघल सशरीर उपस्थित हुईं। इस दौरान ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मी की अदालत में पूजा सिंघल की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई। जहां खूंटी जिला से जुड़े मनरेगा घोटाला मामले में दोनों ओर से बहस हुई। इस दौरान पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा ने पक्ष रखा। वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता आतिश कुमार ने बहस की। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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बता दें कि खूंटी में करोड़ों रुपये के मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से डिस्चार्ज पीटीशन फाइल किया गया है। वहीं, ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें यह बताया गया है कि IAS पूजा सिंघल ने मनरेगा घोटाला कर करोड़ों रुपए की संपति अर्जित किया । घोटाले के ज़रिये अर्जित पैसों को कई जगह निवेश किया। निलंबित IAS पूजा सिंघल अभी प्रोविजनल बेल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें दो महीने की बेल दी है।

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