द फॉलोअप डेस्कः
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है। सुनवाई के साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि पहले आपको हाईकोर्ट जाना चाहिे था। कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। एससी ने कहा है कि अदालतें सभी के लिए खुली है। हाईकोर्ट संवैधानिक अदालत है। यदि हम एक व्यक्ति को अनुमति देंगे तो हमें सभी को देनी होगी। ऐसे में यह हेमंत सोरेन के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है।
बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार की ओर से बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट में आईए यानि हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. ED की ओर से ASGI एस वी राजू ने बहस की। तीन जजों की बेंच में यह सुनवाई हुई।