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सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार को झटका, पिछड़ी जातियों को नहीं मिलेगा 65 प्रतिशत आरक्षण

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पटना 

बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान कहा कि पिछड़ी जातियों को 65 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला न्यायसंगत नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछड़ी जातियों को 65 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के फैसले को रद्द किया था। इसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 


बता दें कि पिछले दिनों बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाते हुए 65 प्रतिशत किया था। पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद BC वर्ग के लोगों के लिए 65 फीसदी आरक्षण के बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सपना अधूरा रह गया है। 


गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 20 जून को बिहार विधानसभा द्वारा 2023 में पारित संशोधनों को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि राज्य सरकार के पास यह फैसला लेने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन है। इसके बाद बिहार सरकार ने 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 


 

Tags - Nitish Kumar Supreme CourBihar NewsReservation Backward Caste

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