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देश के 13 बड़े अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे राज्यकर्मी, 10 पंचायतों में नारी अदालतों का गठन होगा

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द फॉलोअप डेस्क
राज्य सरकार ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन किया है। कैबिनेट में आज इस संशोधन पर मुहर लगायी गयी। संशोधन के अनुसार अब राज्यकर्मियों को इलाज के लिए पांच लाख रुपए तक एडवांस की राशि मिल सकेगी। साथ ही वे देश के बड़े अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे, जहां सीजीएचएस रेट पर पहले इलाज की सुविधा नहीं थी।

संशोधित स्वास्थ्य बीमा की प्रमुख बातें
-अब केंद्र और राज्य सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज पर हुए वास्तविक व्यय का भुगतान किया जा सकेगा
-पहले सीजीएचएस दर पर भुगतान का प्रावधान नहीं था, उसे जोड़ दिया गया
-कोई भी कर्मी अब इलाज के दौरान सेमी प्राइवेट वार्ड में रह सकेंगे, प्राइवेट वार्ड में रहने पर अंतर राशि का भुगतान हो सकेगा
-दुर्घटना की स्थिति में पहले विभाग के माध्यम से एयर एंबुलेंस लेने का प्रावधान था, अब आरोग्य सोसाइटी वर्चुअली इसकी स्वीकृति देगा
-पहले गंभीर बीमारी की स्थिति में फॉलोअप इलाज पर खर्च की राशि के भुगतान का प्रावधान नहीं था, अब होगा
-अब इलाज के दौरान कोई भी कर्मी एक एटेंडेंट भी ले जा सकेंगे, उसका टीए रुल के तहत भुगतान किया जाएगा
-दुर्घटना या आकस्मिक चिकित्सा की जरुरत पड़ने पर पांच लाख रुपए का अग्रिम प्राप्त करने की व्यवस्था होगी
-40 वर्ष से अधिक उम्र के सरकारी कर्मियों के स्पाउज को वर्ष में एक बार किसी भी सरकारी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सीय जांच की सुविधा होगी
-विधायकों, पूर्व विधायकों को ऐच्छिक इलाज की सुविधा होगी, वे नयी योजना में या पूर्व की योजना में भी बने रह सकेंगे

जिन प्रमुख अस्पतालों में भी हो सकेगा इलाज
(i) CMC Vellore
(II) AIG Hyderabad
(iii) All Hospitals of Tata Group
(iv) ILBS, New Delhi
(v) Rajiv Gandhi Cancer Institute & Research Centre, Rohini/Nitibag, Delhi
(vi) Narayana Institute of Cardiac Sciences Bengaluru
(vii) Apollo Hospital, Chennai
(viii) Medanta, The Medicity, Gurgaon
(ix) Indian Spinal Injuries Centre, Vasant Kunj, New Delhi
(x) National Heart Institute, New Delhi
(xi) Sankara Nethralaya Chennai & Kolkata
(xii) Narayana Health, Bangalore
(xiii) B.M. Birla Hospital, Kolkata

राज्य के 10 पंचायतों में खुलेगा नारी अदालत
केंद्र सरकार की मिशन शक्ति के तहत संचालित योजना के तहत राज्य के दस पंचायतों में नारी अदालत का गठन किया जाएगा। इसके लिए इन पंचायतों में महिलाओं की एक समूह बनाया जाएगा। यह समूह नारी अदालत का काम करेगी। यह छोटे छोटे महिला उत्पीड़न, शोषण जैसे मामलों का बाताचीत के माध्यम से हल ढूंढेगा। इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। महीने में होनेवाली एक बैठक के लिए तीन हजार रुपए एवं यूनिफॉर्म के लिए साल में 800 रुपए दिए जाएंगे।
जिन पंचायतों में नारी अदालत का गठन होगा, उनमें रांची के रामपुर, पलामू के बसरिया कला, साहेबगंज के बरहेट बाजार, खूंटी के सिंदरी, लोहरदगा के भंडरा, रामगढ़ के गोला, गुमला के लखिया, पश्चिमी सिंहभूम के  किरीबुरु पश्चिम, गिरिडीह के मेनियाडीह और पूर्वी सिंहभूम के कसीदा पंचायत शामिल है।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति का गठन
देश के चर्चित नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बेहतर प्रबंधन एवं संचालन के लिए नियमावली का गठन किया गया है। पूर्व की नियमावली को निरस्त करते हुए नयी नियमावली को आज कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गयी। इसके तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय शीर्ष निकाय, विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय सामान्य निकाय, विद्यालय के 12 पूर्व छात्रों की कार्यकारिणी और प्राचार्य की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा।


कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
 
-भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) के Setu Bandhan Sub Scheme अन्तर्गत स्वीकृत Construction of ROB in at EP No. 291/27, 291/28 between Daltonganj to Rajhara Railway Station near Bajrha Village at Palamu District in the State of Jharkhand (Job No. CRF-JHR-2022-23/65) कार्य हेतु रु० 101,38,91,300/- (एक सौ एक करोड़ अड़तीस लाख इक्यानवे हजार तीन सौ) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रु० 19,53,47,800/- (उन्नीस करोड़ तिरपन लाख सैंतालीस हजार आठ सौ) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

-  झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से "जैना मोड़ (तिलका मांझी चौक) से फुसरो (निर्मल महतो चौक) (MDR-077) (कुल लम्बाई -15.900 कि०मी०) के 2 लेन से 2 लेन पेव्ड सोल्डर में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण, R&R, Plantaion एवं Utility shifting (Electric and Water))" हेतु रू० 157,89,69,000/- (एक सौ संतावन करोड़ नवासी लाख उनहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बंदोबस्त कार्यालय, हजारीबाग में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 03 (तीन) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

- झारखण्ड राज्य विधि आयोग की कालावधि अगले 02 (दो) वर्ष अर्थात् दिनांक-14.11.2025 से दिनांक-13.11.2027 तक विस्तारित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

- W.P.(S) No.-1255/2013 अजीत कुमार देव एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-22.09.2017 को पारित न्यायादेश, Civil Review No. 67/2024 में दिनांक-20.09.2024 को पारित न्यायादेश एवं L.P.A No.-315/2025 में दिनांक-08. 07.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री अजीत कुमार देव, सेवानिवृत अनुसेवक, सिंचाई प्रमण्डल, नाला के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा 01 वर्ष 07 माह 07 दिन में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि 08 वर्ष 04 माह 23 दिन एवं श्री जयदेव प्रसाद सिंह, सेवानिवृत अनुसेवक, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा 01 वर्ष 06 माह 08 दिन में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि 08 वर्ष 05 माह 22 दिन को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति हेतु निर्गत जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची का संकल्प सं०-4797, दिनांक-25.09.2025 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

- गोड्डा जिला अंतर्गत सैदापुर वीयर योजना के लिए रू० 3873.454 लाख (अड़तीस करोड़ तिहत्तर लाख पैंतालीस हजार चार सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- पथ प्रमण्डल, चतरा अन्तर्गत "चौपारण-चतरा पथ (MDR-68) के कि०मी० 0.00 से 49.20 कि०मी० तक (कुल लम्बाई 49.20 कि०मी०) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य" हेतु रू० 35,43,31,000/- (पैंतीस करोड़ तैंतालीस लाख इकतीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- बोकारो अन्तर्गत "नावाडीह से घुटवे हिरक रोड भाया चिरूडीह-मानपुर-तेलो तरंगा पथ (कुल लम्बाई-22.757 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं वृक्षारोपण सहित)" हेतु रू० 81,36,86,000/- (इक्यासी करोड़ छत्तीस लाख छियासी हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

- झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

-  डॉ० रागिनी सिंह, वरीय रेजिडेंट, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा एस०एल०पी० (सी०) सं०-8879/2025 The State of Jharkhand & Ors. Vs Dr. Ragini Singh में दिनांक-14.10.2025 को पारित आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

-रूक्मकेश मिश्र, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-7244, दिनांक 16.06.2017 द्वारा अधिरोपित दण्ड 'सेवा से बर्खास्त" को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।

- षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का पंचम (बजट) सत्र दिनांक 18 फरवरी, 2026 से 19 मार्च, 2026 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

- पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के संचालन हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

-  W.P.(S) No.-5566/2016 सहदेव राम एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-09.05. 2024 को पारित न्यायादेश, Civil Review No. 08/2025 में दिनांक 10.09.2025 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case No. 941/2024 में दिनांक 19.09.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी सहदेव राम, सेवानिवृत कोषरक्षक, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार एवं 9 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद WPS No. 6198/2022, 1. राजेश्वर सिंह, 2. रामेश्वर राम महली, 3. विश्वनाथ तिवारी, 4. कृष्णा भगत, 5. मो० एबादुर रहमान तथा 6. मो० हसन बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में संयुक्त रुप से पारित न्यायादेश दिनांक-23.01.2025 के अनुपालन हेतु संबंधित छह (os) वादीगणों (सेवानिवृत पदचरों) की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

- केन्द्र सरकार द्वारा वित्त अधिनियम, 2025 एवं वित्त विधेयक (07) 2025 द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के अनुरूप झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के प्रख्यापन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

- राज्यादेश सं० 47 रा० (वि०) दिनांक 27.02.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से कृषि प्रक्षेत्र, बालीगुमा, जमशेदपुर के स्थान पर नए चिन्हित स्थल सरायकेला-खरसावाँ जिला अन्तर्गत तितिरबिला के राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में 50 TLPD क्षमता के डेयरी प्लान्ट की स्थापना किये जाने तथा इस परियोजना की क्रियान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 तक विस्तारित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

-  अधिसूचना संख्या-7350 दिनांक-29.12.2023 विषयः- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-02 दिनांक 01.01.2022, एवं अधिसूचना संख्या-8408 दिनांक-31.12.2024 के द्वारा श्री कमलेश्वर कान्त वर्मा की प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची के पद पर "04 वर्षों के लिए (दिनांक-31.12.2025 तक) अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो", के लिए नियुक्त करने संबंधी शर्त को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-8772 दिनांक-31.12.2025 के द्वारा संशोधित करते हुए उक्त के स्थान पर "05 वर्षों के लिए (दिनांक-31.12.2026 तक) अथवा किसी के पदस्थापन होने तक, जो पहले हो, किया गया है", पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

- पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत बरलंगा-नेमरा-पिरगुल-कसमार (बहादुरपुर (NH-23 पर)-कसमार-खेराचातर-पश्चिम बंगाल सीमा पथ पर) पथ (कुल लंबाई-27.306 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण की प्रगतिशील योजना अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन निमित्त आवश्यक सरकारी गैरमजरूआ / खासमहाल /जंगल-झाड़ी/ Deemed Forest भूमि के विरूद्ध क्षतिपूरक वन भूमि के अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र सशर्त निःशुल्क निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।

- झारखण्ड राज्य जल संसाधन विभाग अंतर्गत रू० 50.00 लाख से रू० 2.50 करोड़ तक की योजनाओं की निविदा को दो लिफाफा प्रणाली के माध्यम से निष्पादन करने हेतु स्वीकृति दी गई। 

-झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 (Jharkhand Treasury Code, 2016) के नियम 261 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को Davos-Klosters, Switzerland में आयोजित होने वाली World Economic Forum Annual Meeting 2026 में भाग लेने एवं London (U.K.) में अन्य कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई।

- महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2025 में की गई संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

-सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (Crl) No.- 3543/2020 परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह एवं अन्य में दिनांक 02.12.2020 तथा दिनांक 02.03.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरा के अधिष्ठापन हेतु JAP-IT से प्राप्त विस्तृत कार्य योजना (DPR) के आधार पर वर्त्तमान में 606 पुलिस थानों में कुल 8854 CCTVs कैमरा के अधिष्ठापन हेतु रु० 134,00,00,000/- (एक सौ चौंतीस करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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