द फॉलोअप डेस्क
रांची के इटकी प्रखंड में बीते 26 दिनों से लगा धारा-144 सोमवार से हटा लिया गया है। जंगली हाथी और इंसान के बीच भिड़ंत न हो इसके लिए सदर एसडीओ दीपक दुबे ने धारा-144 लागू किया था। दरअसल बीते माह फरवरी में एक जंगली हाथी ने 4 लोगों की जान ले ली थी। जबकि, एक गंभीर रूप से घायल हुआ था। वहीं, मृतकों में पुनई उरांव नामक व्यक्ति का शव के पास ही हाथी बैठ गया था, वह किसी को शव ले जाने नहीं दे रहा था। वन विभाग और जिला प्रशासन लोगों को दूर रहने की अपील कर रहा था। मगर भीड़ हट नहीं रही है। जिसके बाद एसडीओ ने आदेश जारी किया था।

एसडीओ ने लगाया था धारा-144
रांची के ईटकी प्रखंड में भीड़ में शामिल ग्रामीणों द्वारा हाथियों के झुंड के पास आकर भगाने का प्रयास किए जाने को लेकर जान-माल की क्षति की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बरती थी। एसडीओ ने कहा था कि ऐसी स्थिति में प्रभावित इलाकों में भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए Man- Elephant Conflict में जानमाल की क्षति रोकने के लिए पूरे ईटकी प्रखंड में धारा-144 लागू की गई थी। यह निषेधाज्ञा 21.02.2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे से अगले आदेश तक के लिए लागू किया गया था। जिसे अब निरस्त कर दिया गया है।

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