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खनन पट्टा PIL का मामला: कपिल सिब्बल ने कहा, SC में हो चुका है फैसला इसलिए मुकदमा सुनवाई के योग्य नहीं 

खनन पट्टा PIL का मामला: कपिल सिब्बल ने कहा, SC में हो चुका है फैसला इसलिए मुकदमा सुनवाई के योग्य नहीं 

रांची 

झाऱखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत और उनके करीबियों को खनन पट्टा दिये जाने के मामले में दायर याचिका पर बहस हुई। बहस के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है।  इसलिए यह केस बहस या सुनवाई योग्य नहीं है। इसके बाद प्रार्थी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गयी। इसे मूंजूरी देते हुए अदालत ने दस दिनों का समय प्रार्थी को दिया है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट के एडवोकेट और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील महतो ने पीआईएल दाखिल की है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इस पर बहस की गयी है।