द फॉलोअप डेस्क
भाजपा के कांके विधायक समरीलाल को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रही। उनके कास्ट सर्टिफिकेट को सही करार दिए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी सुरेश बैठा के वकील ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया। जिसे स्वीकार हुए अदालत ने 14 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की। दूसरी ओर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष मामला विचाराधीन होने तक कोई आदेश पारित नहीं करने के आदेश को भी बरकरार रखा गया है। बताते चलें कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है
31 जनवरी को समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले में स्क्रूटनी कमिटी के आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह निर्देश दिया था कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक अलग कमिटी बनाई जाए। जिसके खिलाफ सुरेश बैठा ने झारखंड हाईकोर्ट में LPA दाखिल कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। बताते चलें कि MLA समरी लाल ने कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि बिना किसी ठोस आधार के समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया गया।
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