रांची:
राज्य के सभी विवि के रिटायर्ड शिक्षकों व अधिकारियों को पेंशन दिया जायेगा। यह पेंशन सातवें वेतनमान के आधार पर दिया जाएगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को इस मामले में कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इसके बाद विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। अब इसका गजट प्रकाशित किया जायेगा। संकल्प के मुताबिक 1 जनवरी 2016 के पहले जो शिक्षक या अधिकारी रिटायर हुए हैं उनको सातवें वेतनमान के तहत पेंशन का लाभ एक अप्रैल 2021 के प्रभाव से मिलेगा।

दो तरह से पेंशन बंटवारा
पेंशन का भुगतान दो सूत्रों के आधार पर किया जायेगा। संबंधित कर्मी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को उनके वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में प्राप्त वेतन के आलोक में निर्धारित वेतन का 50 प्रतिशत के रूप में पेंशन और 30 प्रतिशत के रूप में पारिवारिक पेंशन दिया जायेगा। इसके अलावा 31 मार्च 2021 को प्राप्त पेंशन राशि में 2.57 के स्थिर गुणक से गुना कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि का निर्धारण किया जायेगा। विवि में सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों को 80 वर्ष व इससे अधिक उम्र के पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी के लिए अतिरिक्त पेंशन के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा गया है।

किसे कितना प्रतिशत पेंशन
उम्र सीमा 80 वर्ष एवं इससे अधिक लेकिन 85 वर्ष से कम होने पर मूल पेंशन का 20 प्रतिशत, 85 वर्ष एवं अधिक लेकिन 90 वर्ष से कम होने पर मूल पेंशन का 30 प्रतिशत, 90 वर्ष एवं अधिक लेकिन 95 वर्ष से कम होने पर मूल पेंशन का 40 प्रतिशत, 95 वर्ष एवं अधिक लेकिन 100 वर्ष से कम होने पर मूल पेंशन का 50 प्रतिशत और 100 वर्ष या इससे अधिक उम्र होने पर मूल पेंशन का 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का भुगतान होगा। विवि के सेवारत कर्मियों की तरह पेंशन भोगी को चिकित्सा भत्ता मिलेगा। नया वेतनमान उन्हीं पेंशनरों पर लागू होगा, जिनके वेतन निर्धारण को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।