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सरयू राय के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और फिलहाल जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे सरयू राय के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने यह आदेश दिया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव द्वारा दर्ज करवाए गए मामले में यह आदेश जारी हुआ है. अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।


झारखंड हाईकोर्ट में सरयू राय का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2022 में रांची के डोरंडा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप ये था कि कुछ लोगों ने स्वास्थ्य विभाग का गोपनीय कागजात गायब किया और मीडिया में उन्हें उद्घाटित कर दिया। बाद में पुलिस ने कोर्ट में पिटीशन देकर सरयू राय का नाम भी दर्ज करवाया था। तब पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि भूलवश सरयू राय का नाम दर्ज नहीं हो पाया था। पुलिस चार्जशीट दायर कर चुकी थी और कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। 


इसके विरुद्ध हम लोग हाईकोर्ट गये और तर्क दिया कि चूंकि यह मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का नहीं बनता, इसलिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वैश कर दिया जाए। मंगलवार को कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर होगी। 

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