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अशोक विहार के 23 मकान मालिकों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने SAR कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

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द फॉलोअप डेस्क
राजधानी स्थित अशोक विहार के रहने वाले 23 मकान मालिकों को जगह खाली करने के मामले में राहत मिली है। दरअसल SAR कोर्ट ने 27 मार्च तक जगह खाली करने का आदेश दिया था। संबंधित मकान मालिकों को सीएनटी एक्ट के उल्लंघन के मामले पर में जगह खाली करने का आदेश दिया गया था। मगर अब इस मामले में हाईकोर्ट ने SAR के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने दोनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। बताते चलें कि एसएआर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अशोक विहार हाउसिंग सोसाइटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उक्त याचिका में वर्ष 1944 में रैयतों से जमीन हस्तांतरण की बात कही गई है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत कर रही है।

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