द फॉलोअप डेस्क, रांची
मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है। शीर्ष कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। 'मोदी' उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को ये सजा सुनाई थी।
क्या था पूरा मामला
गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि “सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?” आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए राहुल गांधी के वकील ने कहा कि गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है, क्योंकि वह मोढ़ वणिक समाज से आते हैं।