द फॉलोअप डेस्क
रांची जिला पुलिस प्रशासन ने राजधानी के प्रमुख भवनों के आसपास तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। यह चार जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। रांची जिला प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राजधानी के प्रमुख भवनों के आसपास कतिपय संगठनों, दलों एवं संस्थाओं द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किया जा रहा है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होती है। विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना रहती है। इसलिए एसडीएम रांची उत्कर्ष कुमार द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में भी इस तरह की निषेधाज्ञा लागू की गयी। बावजूद इसके धरना, प्रदर्शन और जुलूस के कार्यक्रम होते रहे।
राजधानी के इन प्रमुख भवनों के पास निषेधाज्ञा लागू की गयी है
मुख्यमंत्री आवास काँके रोड के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।
झारखण्ड उच्च न्यायालय के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
नये विधान सभा के चाहरदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।
प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, भवन के 100 मीटर की परिधि में।
प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा, भवन के 200 मीटर की परिधि में।
निषेधाज्ञा क्या है
बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर)।
किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
यह आदेश किसी भी सरकारी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा।
इस नंबर पर की जा सकती है शिकायत
जन शिकायत हेतु रांची जिला प्रशासन का व्हाट्सएप नंबर-9430328080 जारी किया है।