द फॉलोअप डेस्क
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ट्रायल का सामना कर रहे प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में संशोधन करते हुए सप्ताह में दो बार ED के समक्ष उपस्थित होने की शर्त को खत्म कर दिया है। इसके बाद अब प्रेम प्रकाश को ED के समक्ष हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रेम प्रकाश किसी भी हालत में ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने दिया। प्रेम प्रकाश की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता स्नेह सिंह ने बहस की।
आपको बता दें कि 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम प्रकाश को जमानत दी थी। उस समय कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जमानत पर रहने के दौरान प्रेम प्रकाश को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा और बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही उन्हें सप्ताह में दो दिन ED के कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया था। प्रेम प्रकाश अवैध खनन और लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोपी हैं और फिलहाल दोनों मामलों में जमानत पर हैं।