रांचीः
निलंबित IAS पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने ईडी से केस से जुड़े कागजात मांगे हैं। जमानत याचिका पर अब 4 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। ED ने पूजा सिंघल ती याचिका पर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा है। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 4 जुलाई तक का समय दे दिया है। इससे यह साफ हो गया है कि पूजा सिंघल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है पेशी
पूजा सिंघल की तरफ से उनके वकील विश्वजीत मुखर्जी ने जमानत याचिका दाखिल की है। जमानत याचिका में कई बातों का जिक्र है। बता दें कि पूजा सिंघल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो बार पेशी हो चुकी है। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में उनकी पेशी हो रही है।
6 मई से हो रही कार्रवाई
पूजा सिंघल मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होही लेकिन उसके पहले ही पूजा सिंघल की तरफ से जमानत की याचिका दाखिल की गई है। गौरतलब है कि 6 मई की सुबह अचानक ही ईडी की तरफ से पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी, जिसके बाद उनके पति के सीए आवास से 19.31 करोड़ रुपये कैश मिले थे। 11 मई पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद ईडी ने लगातार उन्हें तीन बार रिमांड पर लिया।