रांचीः
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल (Pooja Singhal)को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। ईडी की विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। बता दें कि इससे पहले 28 जून को सुनवाई हुई थी। कल न्यायिक हिरासत पर ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई होनी है। दरअसल ईडी ने 28 जून तक विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं की थी, कहा जा रहा है कि आज भी चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है पेशी
पूजा सिंघल की तरफ से उनके वकील विश्वजीत मुखर्जी ने जमानत याचिका दाखिल की है। जमानत याचिका में कई बातों का जिक्र है। बता दें कि पूजा सिंघल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो बार पेशी हो चुकी है। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में उनकी पेशी हो रही है।
6 मई से हो रही कार्रवाई
गौरतलब है कि 6 मई की सुबह अचानक ही ईडी की तरफ से पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी, जिसके बाद उनके पति के सीए आवास से 19.31 करोड़ रुपये कैश मिले थे। 11 मई पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद ईडी ने लगातार उन्हें तीन बार रिमांड पर लिया।