रांचीः
मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी (ias officer) पूजा सिंघल (Pooja Singhal) के जमानत नहीं मिली है। उन्हें जमानत के लिये अभी और इंतजार करना होगा। ईडी ने जबाव दायर करने के लिए समय मांगा था। आज ईडी की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया। अब दुर्गा पूजा के बाद ही अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की कोर्ट ने मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था।

6 मई से कार्रवाई जारी है
बता दें कि 6 मई को ईडी की टीम ने पूजा सिंघल के आवास सहित 25 ठिकानों पर छापा मारा था। इस छापेमारी में सीए सुमन कुमार के घर से 19 करोड़ से अधिक कैश मिले थे। पूजा सिंघल के खिलाफ ECIR 03/2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।