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तालाब-जलाश्य को लेकर दाखिल PIL  निष्पादित, HC ने सरकार से कहा कि दूषित न हो, रखें ध्यान

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द फॉलोअप डेस्क
रांची के जलाश्यों व तालाबों के अतिक्रमण मामले को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुना। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नदियों और तालाबों के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया है। इसके अलावा तालाब प्रदूषित न हो इसके लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। सरकार की ओर से दिए गए जवाब के बाद अदालत ने यह याचिका निष्पादित कर दी है

प्रार्थी को छूट, दोबारा कर सकते हैं अवमानना याचिक दाखिल
अदालत ने पीआईएल निष्पादित करते हुए प्रार्थी
खुशबू कटारुका को यह छूट दी है कि अगर निगम और सरकार हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करती है तो दोबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकती हैं। बताते चलें कि रांची के बड़ा तालाब और जिला के आसपास के जलस्रोतों को संरक्षित करने और इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया था कि बड़ा तालाब, कांके डैम और धुर्वा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों द्वारा हड़प ली गई। उक्त जमीन पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण हो रह। इसका असर जलाशयों पर पड़ रहा है

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