रांचीः
झारखंड हाईकोर्ट में आज आरआरडीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका रांची नगर निगम की ओर से दाखिल की गई थी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज करते हुए 20 हजार का जुर्माना लगाया। अदालत ने आरआरडीए ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखा साथ ही होटल सेंटर प्वाइंट का सील खोलने का भी आदेश दिया। आज की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई।
क्या लगाए थे निगम ने आरोप
बता दें कि प्रार्थी रांची नगर निगम ने याचिका दायर कर आरआरडीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी। रांची नगर निगम ने अदालत को बताया गया था कि आरआरडीए ट्रिब्यूनल का आदेश सही नहीं है। होटल सेंटर प्वाइंट के पास स्वीकृत नक्शा नहीं है। निगम ने आरआरडीए ट्रिब्यूनल का आदेश निरस्त करने का आग्रह किया था।
20 हजार का जुर्माना
अदालत ने सुनवाई के बाद निगम की याचिका खारिज कर दिया है साथ ही उस पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि प्रार्थी रांची नगर निगम ने याचिका दायर कर आरआरडीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी।