द फॉलोअप डेस्क
केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से जल्द पेसा नियमावली अधिसूचित करने की अपील की है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एसपी बघेल ने झारखंड की ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को पत्र लिखकर इस पर तेजी से काम करने की कहा है।
जानकारी हो कि पेसा अधिनियम 1996 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों को अधिक अधिकार देना है। झारखंड सहित 10 पेसा राज्यों ने इसे लागू करने के लिए अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन किया है। हालांकि झारखंड अब तक अपनी पेसा नियमावली को अंतिम रूप नहीं दे पाया है। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में बताया कि 2009 में पंचायती राज मंत्रालय ने सभी पेसा राज्यों को मॉडल पेसा भेजा था। तब से 8 राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। लेकिन झारखंड और ओडिशा अब तक इसे अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं। झारखंड में 26 जुलाई 2023 को पेसा नियमवली का औपबंधिक प्रारूप जारी किया गया था। लेकिन इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।
प्रो. एसपी बेघल ने मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से अनुरोध किया है कि पेसा नियमावली को प्राथमिकता दें और व्यक्तिगत स्तर पर इसकी निगरानी कर इसे जल्द अधिसूचित करें। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय इस विषय पर समय-समय पर चर्चा और बैठक करता रहा है ताकि पेसा अधिनियम को पूरी तरह लागू किया जा सके।