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भविष्य में इंटरनेट बंद करने से पहले HC से लेनी होगी अनुमति, आकस्मिक सुनवाई के दौरान कोर्ट का आदेश

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द फॉलोअप डेस्क 
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में इंटरनेट बंद होने पर आकस्मिक सुनवाई की। अदालत ने बंद पड़ी इंटरनेट सेवा को तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आंनद सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में यह सुनवाई की गयी। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा को लेकर इंटरनेट सेवा बाधित करना सही नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसे किसी भी फैसले से पहले हाईकोर्ट की अनुमति लेनी होगी।

गौरतलब है कि हेमंत सरकार ने 22 और 23 सितंबर को होने वाली JSSC-CGL परीक्षा के लिए इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत 21 और 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक राज्य में इंटरनेट सवाऐं बंद की गयी थी। JSSC की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया था। इसका विरोध विपक्षी पार्टी के साथ-साथ कई लोगों ने किया था। इसी को लेकर ने हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। 


 

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