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HC : सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से राहत, डिग्री मामले में दायर याचिका को निरस्त करने का आदेश

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रांचीः
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।  डिग्री मामले में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने उनके ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है। बता दें कि निशिकांत दुबे के MBA की डिग्री को फ़र्ज़ी बताते हुए एफआईआर दर्ज करवायी गयी थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया और राज्य सरकार की तरफ़ से अदालत में बहस की गई थी। मामले के सूचक की बहस भी अदालत में पूरी कर ली गई थी।


देवघर में प्राथमिकी दर्ज हुई थी
कोर्ट में निशिकांत दुबे की तरफ से अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने पक्ष रखा। वहीं ECI की ओर से आकाशदीप ने पक्ष रखा। आज की सुनवाई जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में हुई।  गौरतलब है कि निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी बताते हुए उनके खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।  जिसके बाद हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे के ख़िलाफ़ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा रखी थी।