रांची:
झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पंचायत चुनाव-2022 में ओबीसी आरक्षण के लिए अलग-अलग स्तर के 9 हजार 77 पदों को समाप्त कर दिया गया है। अब पंचायत चुनाव में अनारक्षित सीटों की संख्या बढ़कर 34 हजार 802 हो गई है। ओबीसी आरक्षण के साथ अनारक्षित सीटों की संख्या 25,725 थी।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था आदेश
गौरतलब है कि राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला को पूरे देश में लागू करने का आदेश जारी किया ता। कोर्ट ने ये भी कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के बिना पंचायत चुनाव कराने की स्थिति में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित ही मानना होगा।
जिला परिषद में बढ़ी सामान्य पदों की संख्या
पंचायत चुनाव के आरक्षण संबंधी आंकड़ों के मुताबिक जिला परिषद सदस्य के कुल 536 पदों में से 92 पद ओबीसी के लिए आरक्षित थी। नई आरक्षण व्य़वस्था के तहत ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों की वजह से जिला परिषद में सामान्य सीटों की संख्या बढ़कर 202 से 294 तक पहुंच गई है।
पंचायत समिति में भी हुआ व्यापक बदलाव
पंचायत समिति के सदस्यों की कुल 5,342 पदों में से 874 पद ओबीसी के लिए आरक्षित था। इसे समाप्त कर दिया गया। अब पंचायत समिति में सामान्य पदों की संक्या 2,055 से बढ़कर 2,929 हो गई। राज्य में मुखिया के लिए कुल 4,345 पदों में से ओबीसी के लिए 48 पद आरक्षित थे। इसे समाप्त कर दिया गया है। राज्य में मुखिया के सामान्य पदों की संख्या 1,213 से बढ़कर 1,261 हो गई है।