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न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को झारखंड HC से मिली जमानत

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द फॉलोअप डेस्क
 न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल (Vishnu Agarwal) को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका को स्वीकार किया है। कोर्ट द्वारा कहा गया है कि निचली अदालत में हर निर्धारित तिथि को विष्णु अग्रवाल को उपस्थित होना होगा। निचली अदालत में 1 लाख रुपए के दो बेल बांड जमा करने होंगे। इसके अलावा ईडी (ED) की अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करना है। वहीं गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त भी कोर्ट ने रखी है। जानकारी हो कि बरियातू में 1 एकड़ की जमीन खरीद मामले में विष्णु अग्रवाल जेल में बंद थे।


31 जुलाई 2023 को ईडी ने किया था गिरफ्तार 
18 सितंबर 2023 को ईडी कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई 2023 को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उन पर चेशायर होम रोड की 1 एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। 

जांच में ईडी को क्या मिला था
जांच के क्रम में ईडी ने पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी। कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था, जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी। जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था, बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद बिक्री की गई थी।

विष्णु अग्रवाल पर क्या है आरोप
रांची के चेशायर होम रोड स्थिति 1 एकड़ जमीन और सिरमटोली स्थिति सेना की जमीन की मनी लॉन्ड्रिंग कर खरीददारी करने का आरोप है। ईडी ने रिमांड नोट में इस बात का जिक्र किया है कि चेशायर होम रोड की जमीन के कागजात फर्जी तरीके कोलकाता स्थित रजिस्ट्री ऑफिस में तैयार किए गए थे। जमीन की खरीददारी में मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है।

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