द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में जबरन भूमि कब्जे मामले के निपटरे के लिए नई नीति निर्धारित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के तहत नई भूमि नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद भू-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तैयारियों में जुट गई है। साथ ही इसके लिए बिहार, तमिलनाडु. छत्तीसगढ़, ओडिशा,प.बंगाल और आंध्र प्रदेश से नीति मंगवाई गई है।
टीम का गठन किया गया
बता दें कि इस नीति को बनने के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। इसमें भू-राजस्व, भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव संदीप कुमार, संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक शहाब सिद्धिकी, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव, अवर सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग शंभु कुमार सिंह को सदस्य बनाया गया है। समिति रिपोर्ट तैयार करने के दौरान अन्य राज्यों से मंगवाए गए नीति अधिनियम, नियम परिपत्र का अध्ययन भी करेगी। अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों के किसी राज्य के भ्रमण कर अध्ययन की भी सहमति दी गयी है। राज्य में भूमि संरक्षण के लिए फिलहाल सीएनटी एक्ट व संथालपरगना टेनेंसी एक्ट लागू है।
इन बिंदुओं पर मुख्य रूप से विचार
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