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झारखंड की महिला जज को नहीं मिली चाइल्ड केयर लीव, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

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द फॉलोअप डेस्क
झारखंड की एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अपने बच्चे की देखभाल के लिए मांगी गई चाइल्ड केयर लीव नहीं दी गई। उनका कहना है कि बिना किसी कारण के उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई। इस निर्णय के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। महिला जज की ओर से उनके अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए मामला प्रस्तुत किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं, ने 29 मई को सुनवाई तय की है। 

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी मुवक्किल एक सिंगल पेरेंट हैं और वर्तमान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में उनका तबादला कर दिया गया, जिससे बच्चे की देखभाल में असुविधा हो रही है। इसी कारण उन्होंने 10 जून से दिसंबर तक की चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन किया था, जिसे मंजूरी नहीं दी गई। मुख्य न्यायाधीश ने जब यह सवाल उठाया कि छुट्टी की मंजूरी से इनकार क्यों किया गया, तो वकील ने बताया कि छुट्टी रद्द करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। इसी के चलते महिला जज ने न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है।