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झारखंड में गहनों की दुकानों में ‘चेहरा ढंककर प्रवेश वर्जित’, पुलिस ने जारी किया नया आदेश

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रांची 
झारखंड पुलिस ने राज्य में ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा को लेकर एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें अब चेहरा ढंकर आत्म-पहचान न होने पर किसी भी ग्राहक को सोने-चांदी की दुकान में एंट्री नहीं दी जाएगी। यह फैसला बोकारो स्थित तनिष्क शोरूम पर नकाबपोश अपराधियों द्वारा लूट के प्रयास के बाद लिया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी में स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने की जरूरत पर ज़ोर दिया गया है। 
नए आदेश के तहत पुरुषों को मास्क, नकाब या हेलमेट, और महिलाओं को हिजाब, बुर्का या घूंघट पहनकर दुकानों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी — चेहरा पूरी तरह खुला होना अनिवार्य है। पुलिस ने कहा है कि नियम का उल्लंघन करने वालों को संदिग्ध मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि अपराधियों की पहचान आसान हो और व्यवसायियों तथा ग्राहकों की सुरक्षा बनी रहे।


 

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