रांची:
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में होमगार्ड नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने गृह सचिव को इनकी नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। साथ ही निर्णय से कोर्ट को भी अवगत कराने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। इस संबंध में रीता कुमारी सहित सात अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
गृह-सचिव को निर्णय लेने को कहा
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि धनबाद और पाकुड़ जिले में होमगार्ड की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका चयन भी हो गया है। अभी तक उन्हें नियुक्त नहीं किया गया है, जबकि नियुक्ति में हुई गड़बड़ी के लिए प्रार्थी जिम्मेवार नहीं हैं।
नियुक्ति प्रक्रिया में थी अनियमितता!
सरकार के अधिवक्ता पीएएस पति अदालत को बताया कि जिलों में चयन समिति की ओर से होमगार्ड की नियुक्ति प्रक्रिया की गई थी। बाद में होमगार्ड डीजी के निर्देश पर नियुक्ति की जांच की गई। नियुक्ति में अनियमितता पाई गई। इसकी एक रिपोर्ट गृह सचिव के यहां भेजी गई है। इस पर गृह सचिव के स्तर से निर्णय होना है, लेकिन अभी तक मामला लंबित है। इसके बाद अदालत ने दो सप्ताह में इस पर निर्णय लेते हुए कोर्ट को जानकारी देने का निर्देश दिया है।