द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान की हत्या के आरोप में जेल में बंद मुर्शीद अयूब को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार 15 जुलाई को कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली और उसे बेल दे दी गई। गौरतलब है कि मुर्शीद अयूब को रांची सिविल कोर्ट से उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और अम्बुज नाथ की खंडपीठ ने मुर्शीद अयूब की जमानत याचिका पर सुनवाई की।
अयूब की ओर से अधिवक्ता कौशिक सरखिल ने पक्ष रखा, जबकि उसकी जमानत याचिका का विरोध अधिवक्ता निखिल चटर्जी ने किया। निखिल चटर्जी ने दलील दी कि अयूब को निचली अदालत ने दोषी करार दिया था, ऐसे में उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
बता दें कि पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान की 23 मार्च 2022 को पैसे के लेनदेन को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अयूब समेत हैदर अली और फिरदौस उर्फ बबलू को रांची सिविल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
