द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर धाम सरकार) के कार्यक्रम का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने कार्यक्रम करवाने को लेकर अनुमति दे दी है। कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच हो सकता है। हनुमंत कथा आयोजन समिति की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने कहा है कि हनुमंत कथा आयोजन समिति तमाम सुविधाएं जैसे श्रद्धालुओं के बैठने की जगह, सीसीटीवी कैमरा, एंबुलेंस, पार्किंग, टॉयलेट आदि की व्यवस्था खुद करेंगी। आयोजन समिति की व्यवस्थाएं क्या होगी इससे संबंधित एक्शन प्लान पलामू उपयुक्त को देने को कहा है। इसी आधार पर कार्यक्रम आयोजन को लेकर उपयुक्त कंसीडर करेंगे।
क्या है मामला
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में पलामू में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के 10 से 15 फरवरी, 2024 के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दाखिल हनुमंत कथा आयोजन समिति की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने प्रार्थी कि उस हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उसने 10 दिसंबर के पलामू डीसी के आदेश को चुनौती दी है। आयोजन समिति की याचिका पर 24 जनवरी को भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पलामू जिला प्रशासन को सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने को कहा था। पलामू डीसीएसआर ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने 29 जनवरी को फिर से सुनवाई करने को लेकर तारीख दी थी।
जिला प्रशासन ने जताई थी परेशानी
गौरतलब है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पलामू में होने वाले कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने परेशानी बताई थी । अदालत को जिला प्रशासन ने बताया था कि हनुमंत कथा आयोजन समिति के पास बड़े आयोजन का अनुभव नहीं है और न ही उनके पास क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कोई प्लानिंग है। जिले में सिर्फ 750 पुलिसकर्मी तैनात हैं। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में चार से छह लाख लोगों के आने की संभावना है। इस स्थिति में उन्हें नियंत्रित करने के लिए 7000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की जरूरत होगी। इसके साथ ही पांच हजार मजिस्ट्रेट की आवश्यकता है।
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