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रांची प्रशासन को हाईकोर्ट का आदेश : रिम्स पूरी तरह हो अतिक्रमण मुक्त, मरीजों की सुविधाओं पर भी जताई चिंता

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रांची
झारखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि रिम्स परिसर में चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान बिना रुकावट जारी रहेगा। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के विरोध में दायर सभी हस्तक्षेप याचिकाओं को खारिज करते हुए जिला प्रशासन को कार्रवाई नियमित रूप से जारी रखने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान रांची डीसी, एसएसपी और बड़गाई सीओ कोर्ट में मौजूद थे। खंडपीठ ने अधिकारियों से रिम्स परिसर में अतिक्रमण की स्थिति और अब तक की कार्रवाई पर विस्तृत सवाल किए। प्रशासन की ओर से बताया गया कि पिछले आदेश के बाद से चरणबद्ध तरीके से परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है।


कई लोगों ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर अभियान रोकने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी को खारिज कर दिया। हालांकि, कैलाश कोठी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की गई है। डीआईजी ग्राउंड के पास स्थित इस भवन को हटाने पर पिछले दिनों कोर्ट ने अस्थायी रोक लगाई थी।
रिम्स में उपचार की खस्ताहाल व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट पहले ही जनहित याचिका दर्ज कर चुका है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई में कहा कि रिम्स को व्यवस्थित, सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाना आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध मरीजों की सेवा से है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने परिसर के सभी अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। उसी के आलोक में अब प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। बता दें, प्रार्थी ज्योति शर्मा ने भी रिम्स की खराब व्यवस्था को लेकर अलग से जनहित याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट गंभीर रूप से विचार कर रहा है।


 

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