रांची
झारखंड में पेसा कानून को लागू करने को लेकर आज हाईकोर्ट में दाखिल की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अब तक राज्य में पेसा कानून को लागू नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर राज्य में पेसा कानून लागू किया जाये। कहा इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाये।
मिली खबर के मुताबिक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 महीने में पेसा नियमावली को अधिसूचित करने का निर्देश जारी किया है। बता दें कि पेसा कानून को लेकर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच सहित अन्य संगठनों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार और एडवोकेट तान्या सिंह ने दलीलें पेश कीं। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की पीठ ने की।