द फॉलोअप डेस्क
राजधानी रांची में लोहरदगा के प्रतिष्ठित बॉक्साइट कारोबारी ज्ञानचंद्र अग्रवाल पर गोलीबारी मामले के सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 511/2023 में आज शैलेंद्र कुमार AJC-5 की कोर्ट ने जमशेदपुर के राहुल सिंह उर्फ राहुल कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें पुलिस ने राहुल सिंह को सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 511/2023 में रिमांड पर लिया था और कारोबारी ज्ञानचंद्र अग्रवाल पर जानलेवा हमले के बारे में पूछताछ की थी। इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार एक अभियुक्त ने राहुल सिंह का नाम लिया था और बयान दिया था कि उसे हथियार राहुल सिंह ने प्रदान किए थे। इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में राहुल सिंह को बरी कर दिया।
गौरतलब है कि 30 मई 2016 को ज्ञानचंद्र अग्रवाल पर रांची के रातू रोड स्थित उपहार सिनेमा हॉल के पास गलैक्सिया मॉल के समीप शाम छह बजे अपराधियों ने दो गोलियां मारी थीं। एक गोली उनकी छाती में और दूसरी पेट में लगी थी। इस मामले में पुलिस ने अरविंद भाई पटेल, जीवन कुमार, नंदन यादव, मो. इम्तियाज और फैयाज खान को गिरफ्तार किया था।
