द फॉलोअप डेस्क
सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को को खनन पट्टा दिये जाने के मामले में दायर की गई याचिका सुनवाई हुई। जिस पर कोर्ट ने झारखंड सरकार और ईडी से जवाब मांगा है। दरअसल यह जनहित याचिका हाईकोर्ट के अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील महतो ने दाखिल की है। जिसपर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इसी तरह के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। इस पर प्रार्थी की ओर से बताया गया कि यह अलग मामला है। क्योंकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, उसमें प्रार्थी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन इस जनहित याचिका के प्रार्थी की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं है। अब इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 1 मई को निर्धारित की है।

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