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HC का महत्वपूर्ण फैसला, सरकारी प्रोजेक्ट के पैसे निजी अकाउंट में नहीं होगा जमा

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द फॉलोअप डेस्क

सरकारी प्रोजेक्ट का पैसा अब किसी के निजी अकाउंट में नहीं रहेगा। अब यह राशि प्रोजेक्ट के नाम से खोले गए अकाउंट में रहेगा। यह महत्वपूर्ण फैसला सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य में 38 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को लेकर दायर अरुण कुमार दुबे की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रोजेक्ट्स के नाम से एक खाता खुलेगा जिसमें रखे पैसे से जो ब्याज आएगा वह उसी प्रोजेक्ट के काम में लगेगा। कोर्ट ने कहा है कि संबंधित विभाग द्वारा प्रोजेक्ट के नाम से एक अकाउंट बनेगा। उसी खाते में पैसा रहेगा। अब से किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट का पैसा कोई व्यक्ति अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं रखेंगे। इस मामले में प्रार्थी की ओर से एडवोकेट राजीव कुमार ने पैरवी की।

अभियंता पर क्रिमिनल केस हो दर्ज

कोर्ट ने इस मामले में सरकार को अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जिस अभियंता ने सरकार के पैसे को अपने अकाउंट में रखा था और उसके सूद का पैसा खुद लिया, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज की जाए। अब इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 19 जून निर्धारित की है

कार्रवाई के संबंध में कोर्ट ने सरकार से पूछा था
इस मामले में
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि जिन्होंने राज्य सरकार का पैसा अपने अकाउंट में रखा, उसका सूद लिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। साथ ही यह भी पूछा था कि शेष बचे 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कब तक बनकर तैयार होगा। पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वर्ष 2009 में राज्य में 38 प्राथमिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनना थ इनमें से 28 बनकर तैयार हो गया है, इसे हैंडओवर भी कर दिया गया है जबकि 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बनाने में देरी हो रही है।

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