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अवैध खनन मामला : SC ने खारिज की पंकज मिश्रा की याचिका, जारी रहेगी CBI जांच

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रांची 

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन मामले की जांच CBI से कराने के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने पंकज मिश्रा की अपील को खारिज कर दिया है। अपील में पंकज मिश्रा ने साहिबगंज में अवैध खनन मामले की जांच CBI से नहीं कराने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले गंभीरता को देखते हुए अवैध खनन मामले की जांच किसी एजेंसी से कराना सही निर्णय है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्ट की बेंच कर रही है। गौरतलब है कि साहिबगंज में अवैध खनन मामले का पर्दफाश होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इसकी जांच CBI से कराने का आदेश दिया था। आरोपी पंकज मिश्रा ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज इसी पर सुनवाई हो रही थी। 

पंकज मिश्रा पर क्या है आरोप 

गौरतलब है कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा पर अवैध खनन के जरिये संपती अर्जित करने का आरोप है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत भी उनको आरोपी बनाया गया है। ED ने उनको 2022 के जुलाई महीने में गिरफ्तार किया है। तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। मिश्रा की जमानत अर्जी को झारखंड हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। जांच के दौरान ED ने मिश्रा और उनके करीबी लोगों के 37 बैंक खातों को फ्रीज किया है। इन अकाउंट्स में जमा लगभग 12 करोड़ की राशि को ED ने जब्त किया है। मामले में मिश्रा के करीबी दाहू यादव को भी आरोपी बनाया गया है। अवैध खनन से अर्जित संपती की जांच कर रही ED अब तक 19 संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। इन ठिकानों में साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, बरहवा औ मिर्जा चौकी शामिल है।