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रांची : रोस्पा टावर के बेसमेंट से अवैध निर्माण को HC ने एक सप्ताह में हटाने को कहा, इसके बाद दिया निगम को कार्रवाई का आदेश

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द फॉलोअप डेस्क

रांची के मेन रोड स्थित रोस्पा टावर के बेसमेंट में बने अवैध निर्माण मामले में दायर याचिका पर 26 अप्रैल बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस संबंध में रौशन कुमार सुरीन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार के कोर्ट में हुई। जिसमें कोर्ट ने रोस्पा टावर के बेसमेंट में बने अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि पार्किंग के लिए जो जगह छोड़ी गई है उसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और ब्रेस्ट फीडिंग रूम बनाने के लिए एक जगह चिन्हित करने का भी निर्देश दिया।

 निगम करे कार्रवाई      

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि रोस्पा टावर के बेसमेंट से अवैध निर्माण को अगर एक सप्ताह में नहीं हटाया गया तो निगम इस पर कार्रवाई करे। इस दौरान अदालत में रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा।

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