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हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति के रिजल्ट पर लगायी रोक, 26000 पदों पर होनी है बहाली 

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रांची 

हाईकोर्ट, रांची में आज सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दायर याचिक पर बहस की गयी। बता दें कि हाईकोर्ट में कृष्ण कुमार हलदर की ओर से राज्य में 26000 सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर की गयी है। इस पर सुनवाई पूरी कर ली गयी है। 
दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा है कि जब तक अदालत अपना फ़ैसला नहीं सुनाता रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। 


बुधवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट  दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट शुभम कुमार मिश्रा, शिवम उत्कर्ष सहाय और कुमार पवन ने बहस की। वहीं JSSC की ओर से एडवोकेट संजोय पिपरवाल ने दलीलें पेश कीं। 

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