द फॉलोअप डेस्क
जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इरफान को एससी-एसटी केस में उनकी अग्रिम जमानत वाली याचिका को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि जामताड़ा विधायक के खिलाफ 2 जुलाई 2022 को जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने समेत गंभीर आरोप लगाते हुए सुनीता देवी ने मामला दर्ज कराया है। जिसपर जिला अदालत संज्ञान ले चुका है। निचली अदालत में भी इरफान अंसारी ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई थी।