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झारखंड पुलिस में इंस्पेक्टर से DSP पद पर ऐसे होगा प्रमोशन, हाईकोर्ट का क्या है फैसला

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रांची 

झारखंड पुलिस में इंस्पेक्टर से DSP पद पर प्रमोशन के प्रावधान को बदल दिया गया है। हाईकोर्ट ने इस बाबत फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि पुलिस इंस्पेक्टर को अनारक्षित कोटे से DSP पद पर प्रमोट करते समय सब इंस्पेक्टर पद की वरीयता को ध्यान में रखा जायेगा। बता दें कि इंस्पेक्टर से DSP पद पर प्रमोशन के लिए पहले से चले आ रहे प्रावधान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। आज इसी याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मनोज टंडन ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश की। 

क्या है मामला 

मामले में रविकांत प्रसाद और अन्य ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ये लोग सामान्य कोटि से थे। ये लोग सब इंस्पेक्टर से प्रमोशन पाकर पुलिस इंस्पेक्टर बने थे लेकिन, इन्होंने प्रमोशन के बाद राज्य सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया था। दाखिल याचिका में इन्होंने कहा कि ये लोग सब इंस्पेक्टर पर पद पर थे और सीनियर थे लेकिन, एससी/एसटी कोटी के जूनियर सब इंस्पेक्टर उनसे पहले प्रमोशन पा गये। ऐसी स्थिति में वे एससी/एसटी कोटि के अफसरों से जूनियर हो गये और आगे के प्रमोशन और अन्य सुविधाओं में भी उनको जूनियर ही माना जायेगा। इसी दलील के साथ कार्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। 


 

 

 

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