द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड हाईकोर्ट में आज हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होनी है। याचिका में हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने को लेकर अनुमति मांगी है। मालूम हो कि पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रूख किया है। ईडी कोर्ट से खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जिस पर 23 फरवरी को सुनवाई हुई थी। दरअसल उस दिन ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग कर ली थी। जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 26 फरवरी मुकर्रर की।
हेमंत सोरेन की याचिका में कहा गया है कि बजट सत्र में शामिल होना हेमंत सोरेन का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा।
अनुमति नहीं मिली ईडी कोर्ट से
बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने के लिए पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर ईडी कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा था कि न्यायिक हिरासत में संवैधानिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही ईडी ने यह भी दलील दी थी कि ट्रायल कोर्ट को इस मामले में फैसला लेने का अधिकार भी नहीं है।
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