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हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं, अब शुक्रवार को सुनवाई

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द फॉलोअप डेस्क, रांची:

प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ दाखिल हेमंत सोरेन की याचिका में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच से उनको कोई राहत नहीं मिली। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एसीजीआई एसवी राजू ने पक्ष रखा। बड़ी खबर यह है कि उनको फिलहाल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। बता दें कि दोनों ही पक्षों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्ब्ल ने जिरह के लिए वक्त मांगा को न्यायाधीश नाराज हो गये। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। 

हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में यह दलील दी थी
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा उनको सेक्शन-50 के तहत जारी समन को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि ईडी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर उनको बार-बार समन किया। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को गलत बताया था। उन्होंने कहा कि अधिकारी उनपर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को इस आधार पर गिरप्तार नहीं कर सकती को उसने जांच में सहयोग नहीं किया।

 

मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री
बता दें कि हेमंत सोरेन को रांची जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को सीएम हाउस में 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उनको हिरासत में लिया। इसके बाद उनको राजभवन ले जाया गया जहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री को रातभर ईडी ऑफिस में ही रखा गया था। अब उनको होटवार जेल ले जाने की सूचना है।