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हेमंत को रात में होटवार जेल में रहने की अनुमति नहीं, रिमांड अवधि में रात को भी हो सकती है पूछताछ

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 रांची 

पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को ED की रिमांड के दौरान रात को होटवार जेल में रहने की अनुमति नहीं मिली है। ED कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बता दें कि हेमंत सोरेन के वकील की ओऱ से ED की रिमांड की अवधि में रात को उनको होटवार जेल में रखने की अनुमति मांगी गयी थी। लेकिन कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस बाबत ईडी के वकील अनिल कुमार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कहा कि हेमंत सोरेन अभी ED की कस्टडी में हैं और  कस्टडी आधी-अधूरी नहीं होती है। या तो हेमंत सोरेन को पूरी तरह से न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है या उनकी पूरी तरह से कस्टडी में रखा जा सकता है। साथ ही, ED कोर्ट ने रिमांड अवधि में हेमंत से उनके संबंधियों, पत्नी और वकील को मिलने की अनुमति दी है। ये समय आधे घंटे का होगा।

 

फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले सकेंगे हेमंत 

दूसरी ओर हेमंत सोरेन 5 फरवरी को होनेवाले फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। PMLA कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने  PMLA की विशेष अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। हेमंत ने 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। याचिका में हेमंत ने कहा है कि 5 फरवरी को एक घंटे के लिए विधानसभा जाने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। 


5 दिन के रिमांड पर हैं हेमंत 
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में ED की रिमांड पर हैं। PMLA की विशेष अदालत ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड ईडी को दी थी। मालूम हो कि गुरुवार को भी हेमंत सोरेन कोर्ट में पेश किया गया था लेकिन उस दिन कोर्ट ने लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद हेमंत सोरेन को ईडी शनिवार को अपने कब्जे में लेगी। पांच दिनों की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।