रांचीः
बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने दाखिल की थी। सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एके चौधरी की कोर्ट में हुई। इस मामले में कोर्ट ने इशू फ्रेम (सुनवाई के बिंदु) कर दिया है। अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद होनी है। कोर्ट ने प्रार्थी के वकील को आदेश दिया है कि वह ढुल्लू के नामांकन पत्र समेत चुनाव के दौरान जमा किये गये अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करे। कोर्ट में दस्तावेज 4 सप्ताह में प्रस्तुत करना है। कोर्ट ने गवाहों की सूची भी मांगी है। बता दें कि ढुल्लू महतो की जीत को चुनौती दी गई है। जलेश्वर महतो का कहना है कि वोट की गलत गिनती हुई है। फिर से मतगणना हो।
बढ़ सकती है मुश्किलें
अदालत के आदेश के बाद ढुल्लू की मुश्किल बढ़ सकती हैं क्योंकि कोर्ट ने एक तरफ़ निर्वाचन आयोग से चुनाव के दौरान ढुल्लू के द्वारा जमा किए गए दस्तावेज मांगे है तो दूसरी तरफ़ गवाहों की सूची भी मांगी है। प्रार्थी के अधिवक्ता के अनुसार अगली सुनवाई की तिथि से हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़े गवाहों के बयान भी दर्ज हो सकते हैं।
क्या है मामला
बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। ढुल्लू महतो 824 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। ढुल्लू के जीतने के बाद जलेश्वर महतो ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रार्थी ने ढुल्लू पर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उनका नामांकन रद्द करने और रिकाउंटिंग की मांग की है।