द फॉलोअप डेस्क, रांची
JPSC News:जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के विरुद्ध झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा। उन्होंने परीक्षा रद्द करने के फैसले को गलत बताया। TDPL की भूमिका, परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दलील भी दी गयी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अच्युत केशव ने पक्ष रखते बताया कि किन परिस्थितियों में नियुक्ति और बहाली प्रक्रिया रद्द की गई। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि एक मछली पूरे तालाब को दूषित कर देती है। इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द करने का फैसला सही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला भी दिया गया। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि JPSC बहाली प्रक्रिया में किसी का PT तो किसी का Mains हुआ है। अदालत पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रख रही है। अब अगली सुनवाई सोमवार को दिन के 2.15 बजे से होगी। मालूम हो कि कल JSSC CGL मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
